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बिहार में लाखों वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द, पटना में वाहन चालकों के लिए बढ़ी परेशानी

बिहार सरकार ने सड़कों पर अवैध वाहनों की संख्या को कम करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। जिन गाड़ियों ने रोड टैक्स नहीं भरा, उनके रजिस्ट्रेशन रद्द किए जा रहे हैं। पटना में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लाखों वाहन मालिकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जानें इस खबर की पूरी सच्चाई और आपके लिए क्या खतरा है

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बिहार में लाखों वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द, पटना में वाहन चालकों के लिए बढ़ी परेशानी
बिहार में लाखों वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द, पटना में वाहन चालकों के लिए बढ़ी परेशानी

बिहार परिवहन विभाग ने राज्यभर में सड़क कर (Road Tax) के बकाया मामलों की समीक्षा के बाद सख्त कदम उठाया है। लगभग 4.5 लाख वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिनके मालिकों ने निर्धारित समय में टैक्स का भुगतान नहीं किया है। इस कार्रवाई का सबसे अधिक प्रभाव पटना में देखा जा रहा है, जहां 1.25 लाख से अधिक वाहन मालिकों पर टैक्स बकाया है।

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राज्यभर में टैक्स बकाया की स्थिति

परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, बिहार में कुल 4,51,000 वाहन मालिकों पर रोड टैक्स बकाया है। इनमें से अधिकांश व्यावसायिक वाहन संचालक हैं, जिन्होंने लंबे समय से टैक्स का भुगतान नहीं किया है। पटना के बाद मुजफ्फरपुर में 69,000, पूर्णिया में 33,740, भागलपुर में 22,143, बेगूसराय में 20,950, सारण में 13,735, गया में 12,722, रोहतास में 12,055, भोजपुर में 10,857 और वैशाली में 10,201 वाहन मालिकों पर टैक्स बकाया है।

विभाग की कार्रवाई और दिशा-निर्देश

परिवहन विभाग ने सभी जिलों के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (RTOs) को निर्देश दिया है कि वे टैक्स डिफॉल्टरों की सूची तैयार करें और उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करें। यदि निर्धारित समय में टैक्स का भुगतान नहीं किया गया, तो संबंधित वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा, जिससे वे सार्वजनिक सड़कों पर चलने के लिए अवैध हो जाएंगे।

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मोबाइल नंबर अपडेट न करने पर भी कार्रवाई

बिहार में लगभग 24 लाख वाहन मालिकों ने अभी तक अपने आधार से लिंक मोबाइल नंबर को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और ड्राइविंग लाइसेंस (DL) में अपडेट नहीं किया है। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि 31 मार्च तक मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किया गया, तो 1 अप्रैल से इन वाहनों के लिए प्रदूषण और फिटनेस प्रमाणपत्र जारी नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा, देरी से अपडेट करने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।

वाहन मालिकों के लिए सलाह

परिवहन विभाग ने सभी वाहन मालिकों से अपील की है कि वे अपने टैक्स का भुगतान समय पर करें और अपने दस्तावेजों में मोबाइल नंबर अपडेट करें। यह प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल parivahan.gov.in और sarathi.parivahan.gov.in के माध्यम से की जा सकती है। समय पर कार्रवाई न करने पर न केवल रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है, बल्कि चालान और अन्य कानूनी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है।

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पटना में ट्रैफिक जाम और वाहन चालकों की परेशानी

पटना में टैक्स डिफॉल्टर वाहनों की संख्या अधिक होने के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या और बढ़ गई है। रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद भी कुछ वाहन सड़कों पर चल रहे हैं, जिससे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन हो रहा है और आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस मिलकर ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है।

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News Desk

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