
हरियाणा सरकार की तरफ से किसानों को बड़ा तोहफा, हरियाणा सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए फसली ऋणों पर ब्याज और जुर्माने की माफी की घोषणा की है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बजट सत्र के दौरान यह घोषणा की, जिससे राज्य के 5.43 लाख किसानों को लगभग 1,739 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी, यह निर्णय उन किसानों के लिए है जिन्होंने 30 सितंबर 2023 तक फसली ऋण लिया था और 31 मई 2024 तक मूलधन चुका दिया है।
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कर्ज माफी की शर्तें और पात्रता
यह कर्ज माफी योजना उन किसानों के लिए लागू है जिन्होंने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) से ऋण लिया है और ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ (MFMB) पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। योजना के तहत, यदि किसान ने 30 सितंबर 2023 तक ऋण लिया है और 31 मई 2024 तक मूलधन चुका दिया है, तो उस पर लगने वाला ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया जाएगा।
133 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज माफ
इसके अलावा, हरियाणा सरकार ने 133.55 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर्ज माफ करने की घोषणा की है। यह माफी उन किसानों के लिए है जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल हानि का सामना कर चुके हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि नूंह, रोहतक, फतेहाबाद और सिरसा जिलों के किसानों को 137 करोड़ रुपये का मुआवजा भी दिया जाएगा।
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MSP पर फसलों की खरीद में विस्तार
सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदी जाने वाली फसलों की संख्या 14 से बढ़ाकर 23 कर दी है। इससे किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित होगा और उनकी आय में वृद्धि होगी।
किसानों के लिए अन्य सुविधाएं
सरकार ने किसानों के लिए अन्य सुविधाओं की भी घोषणा की है, जैसे कि नए ट्यूबवेल कनेक्शन, 3-स्टार मोटर पंप की खरीद में सहायता, और ट्रांसफार्मर बदलने की लागत का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा।
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विपक्ष की प्रतिक्रिया
विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र सरकार द्वारा फसली ऋणों पर 7% ब्याज लगाने के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने इसे किसानों के लिए बोझ बताया और सरकार से इस निर्णय को वापस लेने की मांग की।