
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 21 मई 2025 को एक अधिसूचना जारी कर बताया कि नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (North Ea st Small Finance Bank Limited) का नाम अब ‘स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड’ (slice Small Finance Bank Limited) कर दिया गया है। यह बदलाव RBI अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में किया गया है।
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ग्राहकों के लिए क्या बदल जाएगा?
बैंक का नाम बदलने के बाद ग्राहकों के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या उनकी मौजूदा पासबुक, चेकबुक और ATM कार्ड अब बेकार हो जाएंगे?
RBI के दिशानिर्देश: मौजूदा सेवाएं जारी रहेंगी
RBI के नियमों के अनुसार, किसी भी बैंक का नाम बदलने से ग्राहकों की मौजूदा सेवाएं बाधित नहीं होतीं। यानी आप पहले की तरह अपने पासबुक, चेकबुक और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते रह सकते हैं। जब तक बैंक आपको खुद से कोई नई जानकारी नहीं देता, तब तक आपकी मौजूदा बैंकिंग सेवाएं वैध और सक्रिय रहेंगी।
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IFSC कोड और अन्य बैंकिंग विवरण
बैंक का नाम बदलने के बावजूद, आपके खाते से जुड़े IFSC कोड, MICR कोड और अन्य बैंकिंग विवरण पहले की तरह ही काम करते रहेंगे। हालांकि, बैंक धीरे-धीरे इन विवरणों को अपडेट कर सकता है और ग्राहकों को नई जानकारी प्रदान कर सकता है। इसलिए, बैंक की ओर से आने वाले किसी भी आधिकारिक संचार पर ध्यान देना आवश्यक है।
नई पासबुक और चेकबुक की आवश्यकता
बैंक आमतौर पर ग्राहकों को पर्याप्त समय देता है ताकि वे नई व्यवस्था में खुद को ढाल सकें। आमतौर पर बैंक छह महीने तक पुरानी चेकबुक और पासबुक के उपयोग की अनुमति देता है। इस दौरान आपको धीरे-धीरे नई बैंकिंग सुविधाएं मिल जाएंगी। यदि बैंक आपको नई पासबुक या चेकबुक जारी करता है, तो वह आपको इसके बारे में सूचित करेगा।
ग्राहकों को क्या करना चाहिए?
जब तक बैंक की ओर से कोई स्पष्ट निर्देश न मिले, तब तक आप अपनी मौजूदा बैंकिंग सेवाओं का उपयोग पहले की तरह करते रह सकते हैं। हालांकि, यदि आपको कोई संदेह हो तो अपने बैंक की नजदीकी शाखा से संपर्क करें और आवश्यक जानकारी प्राप्त करें।
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डिजिटल बैंकिंग सेवाएं
बैंक का नाम बदलने से डिजिटल बैंकिंग सेवाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप पहले की तरह ही इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और UPI सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। यदि बैंक अपने मोबाइल एप्लिकेशन या वेबसाइट में कोई बदलाव करता है, तो वह आपको इसके बारे में सूचित करेगा।